मदरलैंड संवाददाता, देवघर
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी है कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 18.05.2020 से 31.05.2020 तक बढ़ाया गया है।
झारखण्ड में कोरोना रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत गठित स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरपर्सन सह मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह द्वारा गृह मंत्रालय की आदेशानुसार दिनांक 17 मई 2020 के खंड 8 (clause.8) के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जारी गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यकलापों की अनुमति दी जाती है।
1. औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां
2. निर्माण कार्य
3. गोदाम/मालगोदाम
4. हार्डवेयर निर्माण कार्य से जुड़े सामान/सभी किताब दुकानें/स्टेशनरी दुकानेंध् टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स
5. नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिला में मोबाइल, घड़ियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़े उत्पाद जैसे कम्प्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/एयर कंडीशनर/एयर कूलर के सर्विस सेंटर खोले जाएंगे
6. निजी कार्यालय
7. ई कॉमर्स(जरूरी एवं गैर जरूरी)
8. रिटेल शराब की दुकानें
9. Intra District एवं Inter District के अन्तर्गत भाड़े पर टैक्सी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।
इसके उपायुक्त श्रीमती नैंन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। साथ हीं पूर्व से चल रहे नियमों के अनुरूप चल रहे गतिविधियों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं लाॅकडाउन 4.0 में दी गयी रियायत हेतु किसी प्रकार की गतिविधियों हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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