शारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को कोलकाता से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर शीर्ष अदालत में शुक्रवार के लिए सुनवाई टल गई है। अब शुक्रवार यानी 29 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल, सीबीआई ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत को ख़ारिज करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी।
राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता
उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए तमाम तथ्यों को खंगालने के बाद ऐसा नहीं लगता कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। हालांकि इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजीव कुमार को जब-जब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो उन्हें पेश होना होगा। बशर्ते सीबीआई को इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। राजीव कुमार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई थी।
राजीव कुमार की जमानत को अलीपुर अदालत ने किया खारिज
इससे पहले शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोलकाता की अलीपुर अदालत ने खारिज कर दी थी। उस दौरान सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को ‘फरार’ करार देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि राजीव कुमार का मोबाइल बंद है। यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं मालूम है और वे अपने पते पर मौजूद नहीं हैं।