समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है। जिला कलेक्ट्रेट रामपुर से आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई है। वहीं, आज़म खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आजम खान ने जमीन पर कब्जा के कुल नौ मामलों में जमानत अग्रिम याचिका दायर की है।

आजम खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज
अग्रिम जमानत के लिए 11 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में एक क्वालिटी बार प्रकरण में और चार अन्य मामलों में यतीमखाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की ओर से रामपुर की एडीजे अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे करने के साथ ही 80 से अधिक मामले दर्ज हैं।

अग्रिम ज़मानत के लिए अदालत में गए आजम खान
दरअसल, भैंसखाना यतीमखाना के लोगों ने आजम खान के खिलाफ मकान तोड़ने और भैंस चोरी के मामले दर्ज करवाये थे। इसके साथ ही क्वालिटी बार में लूट ओर तोड़फोड़ का केस भी दर्ज किया गया था। आज़म खान इन मामलों में अग्रिम ज़मानत के लिए अदालत में गए हैं। शासकीय वकील दलविंदर सिंह ने बताया है की 8 मुकदमों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये फैसला संभवतः आज शाम तक या कल आएगा, इसके अलावा 5 मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई।

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