कुछ दिनों से निरंतर बढ़ रहा कोरोना वायरस और भी तीव्रता से लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है, हर दिन इस वायरस के कारण संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, वहीं इस बात को पूर्ण रूप से जान लेने के बाद भारत सरकार ने लॉक डाउन जैसे नियम लागू किए और इस वायरस से फैलने वाले संक्रमण पर भी काफी हद तक काबू कर लिया है और अब सरकार ने लॉक डाउन का तीसरा चरण जारी कर दिया और अब इसमें कई स्थानों को अलग ही रूप में बाँट दिया है। वहीं तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतरराज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। यही नहीं ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति है।

ऑरेंज जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों को सुबह सात से शाम सात बजे के बीच गैरजरूरी गतिविधियों के लिए भी बाहर आने-जाने की अनुमति दे दी गई है। नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। इन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। यही नहीं ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने को भी अनुमति है।

रेड जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि पर रोक कायम रहेगी। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूíत करेंगी। कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वहां जरूरी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। हालांकि राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार छूट में बदलाव कर सकती हैं।

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