भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटा दिया है। वायु प्रदूषण का स्तर घटने और हवा साफ होने को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया। अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव भी किया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में रहने की वजह से कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया था। अब साफ मौसम को देखते हुए कोर्ट ने राहत देते हुए निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटा दिया है।
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर महीने में निर्माण कार्यों को दिन में करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह निर्माण कार्य सिर्फ शाम छह बजे तक ही हो सकेगा। कोर्ट ने शाम छह बजे के बाद से सुबह छह बजे तक निर्माण कार्य को करने की इजाजत नहीं दी थी। यानी रात में निर्माण कार्य करने पर पाबंदी लगी थी।
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर रोक की वजह से कई प्रोजेक्ट पर असर पड़ा था। नवंबर महीने में लगातार हो रही हवा की गुणवत्ता को देखते हुए कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर बैन लगा दी थी। इसकी वजह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब लाखों लोग प्रभावित हुए थे। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हुई थी।