नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंडियाबुल्स वेंचर और उससे जुड़े कुछ व्यक्तियों पर बाजार नियमों का उल्लघंन करने के मामले में शुक्रवार को कुल 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी फिलहाल धानी सर्विसेज के नाम से काम कर रही है। सेबी ने इंडियाबुल्स की पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक पिया जॉनसन उनके पति मेहुल जॉनसन पर भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन करने पर 25-25 लाख का जुर्माना लगाया है। नियामक ने मूल्य संबंधी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी जारी करने की अवधि के दौरान इस शेयर का कारोबार करने के मामले में उन पर यह जुर्माना लगाया है। पिया और मेहुल ने इससे 69.09 लाख रुपए का सामूहिक लाभ कमाया था। सेबी के अनुसार इस मामले की जांच जनवरी-नवंबर 2017 के बीच की गई। एक अन्य आदेश में सेबी ने इंडियाबुल्स वेंचर पर संबंधित अवधि में बाजार में शेयर की खरीद फरोख्त पर रोक की सूचना जारी न करने के लिए पचास लाख रुपए और उसके सचिव पर बाजार को कारोबार बंद रखने की निगरानी नहीं करने को लेकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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