मदरलैंड संवाददाता, बेतिया

कोविड 19 कोरोना वायरस संक्रमित की पहचान उजागर करना गैर कानूनी, ऐसा करने वालों पर होगी  प्राथमिकी दर्ज़
अफवाह फैलाने या फेक न्यूज प्रसारण करने पर कठोर कार्रवाई : कुन्दन कुमार
बेतिया।अवधेश कुमार शर्मा। पश्चिम चम्पारण जिला के समाहर्त्ता कुंदन कुमार ने वैश्विक महामारी कोविड19 कोरोना वायरस से जंग की विषम परिस्थिति में सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, वेब पोर्टल, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फेक न्यूज व अफवाह फैलाने(प्रसारित) करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। श्री कुमार ने कहा है कि जिला प्रशासन आईटी एक्ट, एपेडमिक एक्ट तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिला के लोग किसी प्रकार के अफवाहों पर तनिक भी ध्यान नहीं देंकर, आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाये रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान संबंधित जानकारी भी शेयर करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, समूहों के पोस्टो की गहन छानबीन सूचना तकनीक सेल द्वारा करायी जा रही है। समाहरणालय में सोसल मीडिया पर कड़ी निगाह रखने को सेल का गठन कर दिया गया है, जो हरपल की पोस्ट पर अपनी नजर रखे हुए है। उधर बेतिया पुलिस अधीक्षक निताशा एस गुड़िया ने बताया कि जिला में सोसल मीडिया पर फेक न्यूज, अफवाह फैलाने वाले 11 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। कोविड 19 कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना में एफआईआर दर्ज करायी जा रही है। उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एपेडमिक डिजीज एक्ट अन्तर्ग्ग्ग सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार ने कहा है कि जिला के लोग अफवाह व अफवाह फैलाने वालों से बचे। ऐसी सूचनाओं एवं अफवाहों के प्रचार-प्रसार का माध्यम नहीं बनें। उन्होंने जिलावासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण से संबंधित अफवाहों पर ध्यान नहीं दें तथा इसे न फैलाएं। ऐसा पोस्ट नही करें, जिसमें किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत हो।फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब जैसे अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे अफवाहों को शेयर, रीट्वीट या पोस्ट नहीं करें। अन्यथा आप पर जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सोशल नेटवर्क, साईट में मित्र समूह वीडियो या पेज लाईक, सब्सक्राइब या फाॅलो करने में सावधानी बरतें और उन्माद फैलाने वाले तत्वों से सावधान रहें। यूट्यूब या अन्य किसी वीडियो चैनल पर तनाव उत्पन्न करने वाले वीडियो या फोटो अपलोड, डाउनलोड या शेयर नहीं करें। किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाये और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना आने पर उस सूचना को सत्यापित करते हुए, सही वस्तुस्थिति से शहर की पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करायें। जिलावासी अपने मोहल्ले एवं आसपास के क्षेत्र में भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाये रखें। अफवाह के मामले से क्षेत्र के साइबर सेनानी समूूूह को भी अवगत करा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से फैलाना, प्रसारित करना गंभीर अपराध है और इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्दपूर्ण या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य का संदेश सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से फैलाना या प्रचारित करना दंडनीय अपराध है। किसी के धर्म या धार्मिक आस्थाा का अपमान या धार्मिक भावनाओं को आहत करना दंडनीय अपराध है। अफवाह फैलाने अथवा फेक न्यूज प्रसारित करने के मामले में निम्नांकित धाराओं के तहत दंड का प्रावधान है। भादवि की धारा-153 ए के अंतर्गत तीन वर्षों की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है। भादवि की धारा-153 बी के अंतर्गत तीन वर्षाे की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है। भादवि की धारा-295 ए के अंतर्गत तीन वर्षों की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है। भादवि की धारा- 500/ 505 के अंतर्गत तीन वर्षाे की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आईटी एक्ट की धारा-67 के अंतर्गत तीन वर्षाें की सजा और पांच लाख रूपया जुर्माना और इसे दुहराने पर पांच वर्षों की सजा एवं दस लाख का जुर्माना हो सकता है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने, अफवाह फैलाने, भ्रामक संवाद फैलाने अथवा भ्रामक वीडियो प्रचारित करने पर भारतीय दंड विधान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एपेडमिक डिजीज एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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