मदरलैंड संवाददाता, देवघर
उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत Insurance Scheme For Health Workers Fighting COVID-19 के अंतर्गत दिनांक 30.03.2020 के प्रभाव से 90 दिनों के लिए कोविड-19 के रोकथाम एवं इलाज में सीधे संपर्क तथा उससे जोखिम की संभावित होने वाले कुल लगभग 22.12 लाख सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदात्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी सहित तथा अभूतपूर्व स्थिति के कारण निजी अस्पताल कर्मी, सेवानिर्मित स्वेच्छिक कर्मी, स्थानीय शहरी, निकायों, अनुबंध, दैनिक मजदूरी, एड-हाॅक, आउट सोर्स कर्मी जिन्हें राज्य/केन्द्रीय अस्पताल, केन्द्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के स्वायत्त अस्पताल, एम्स एवं आईएनआई, केन्द्रीय मंत्रालयो के अस्पताल द्वारा Requisitioned कर्मियों को 50 लाख रूपये का जीवन बीमा द्वारा अच्छादित किया गया है। इसके अलार्वा Ziqitza Health Care Limited के 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बूलेंस सर्विस के कोविड-19 मरीज के Referral Support प्रदाता आउट सोर्स कर्मियों को भी उक्त योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया है।
ज्ञातव्य हो कि Development Partner WHO, UNICEF, UNDP, Jharkhand के कर्मी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी कोविड-19 के मरीज की चिकित्सा सेवा में विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर रहे है। ऐसे में Development Partner WHO UNICEF, UNDP, Jharkhand के कर्मी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत Insurance Scheme For Health Workers Fighting COVID-19 के अंतर्गत जीवन बीमा हेतु आच्छादित होंगे। साथ ही उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सदस्यों को भी उक्त पैकेज के अंतर्गत जीवन बीमा लाभ देय होगा, जो झारखण्ड सरकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के मरीजों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मरीज की चिकित्सा के क्रम में किसी स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु होने पर प्रपत्र 01 में दावा समर्पित किया जायेगा एवं कोविड-19 से संबंधित अन्य कार्य के संपादन के क्रम में दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्रपत्र 02 में दावा समर्पित किया जायेगा।