विदेशों से आने वाले लोगों को लेकर क्वारनटीन गाइडलाइंस में बदलाव किए जाने के बाद होटल वालों की ओर से शेष पैसे वापस न किए के मामले पर गृह मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों के प्रमुख सचिवों पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। असल में, विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए संस्थागत क्वारनटीन के नियमों में संशोधन किया गया है। पहले संस्थागत क्वारनटीन 14 दिनों का रहता था, किन्तु सरकार ने इसमें बदलाव किया और यह निर्धारित किया गया कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो 7 दिन होटल में क्वारनटीन रहेंगे और मेडिकल टेस्ट होने के बाद अपने घर में 7 दिन क्वारनटीन रहेंगे।

ऐसे में विदेश से आने वाले कई लोगों ने होटल को 14 दिन के लिए पैसों का भुगतान कर दिया था किन्तु संशोधित गाइडलाइन जारी होने के बाद 7 दिन का क्वारनटीन पूरा होने के बाद जब लोग घर जाने लगे तो कुछ होटल वालों ने बाकि पैसे लौटाने से इंकार कर दिया. यह मामला संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में एक्शन लेने के लिए कहा है। गृह सचिव ने कहा है कि राज्यों से आग्रह किया जाता है कि संस्थागत क्वारनटीन के लिए किराये पर लिए होटलों के लिए जरुरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

आपको बता दें कि विदेश से आने वाले भारतीय नागरिकों को होटलों में संस्थागत क्वारनटीन किया जा रहा है। क्वारनटीन की मियाद पूरा होने के बाद ही उन्हें फिर बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है।

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