अगर आप अपना खुद का कारोबार करते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, वित्त मंत्रालय 1 नवंबर 2019 से भुगतान लेने के नियमों में परिवर्तन करने जा रहा है। नए नियम के अनुसार, 1 नवंबर से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आदेश को लागू करने के लिए यह निर्देश जारी किया है।

कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीबीडीटी के ताजा सर्कुलर के अनुसार, नए नियम के अनुसार 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 नवंबर 2019 से ग्राहकों को पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना अनिवार्य होगा।

28 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकती हैं कंपनियां
CBTD ने इच्छुक बैंकों और भुगतान प्रणाली मुहैया कराने वाली कंपनियों से भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो चाहते हैं कि इस काम में उनकी प्रणाली का भी इस्तेमाल हो और सरकार इस उद्देश्य के लिए योग्य प्रणाली के रूप में उनकी प्रणाली की भी अनुशंसा करें। इच्छुक बैंक और कंपनियां 28 अक्टूबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही 28 अक्टूबर तक dirtp14@nic.in पर मेल भी कर सकते हैं।

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