दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ये पता चला है कि कुछ गतिविधियों को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों और आरडब्ल्यूए द्वारा इजाजत नहीं दी जा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोरोनो वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित और जायज गतिविधियों के बारे में फिर से जानकारी दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया है कि दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 6,318 तक पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘यह सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि DDMA के आदेश दिनांक 03.05.2020 के मुताबिक विधिवत रूप से अनुमत की गई कई गतिविधियां और यहां संलग्न MHA की संशोधित गाइडलाइन को विभिन्न सरकारी प्राधिकरण और RWA आपसी सहमति से इजाजत नहीं दे रहे हैं, जो पूर्व में जारी किए गए आदेशों के विपरीत है।’ मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्राधिकार के बारे में समान निर्देश जारी करने का आदेश दिया ताकि तमाम क्षेत्र के अधिकारी इसे लागू करा सकें।
1) तमाम स्कूल कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि। हालांकि, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत है।
(2) हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य सेवाएं, आवास स्वास्थ्य / पुलिस / सरकारी अधिकारियों / स्वास्थ्यकर्मियों और पर्यटकों समेत फंसे हुए लोगों या क्वारेंटीन सुविधाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं को छोड़कर।
(3) सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह का जगहें पूरी तरह बंद रहेंगी।
(4) सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य सभाएं स्थगित रहेंगी।
(5) नाई की दुकान, स्पा और सैलून आदि भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।