नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मीडियाकर्मियों को गोल्ड ज्वैलरी योजना की अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में जानकारी दी, जो 16 जून से लागू हो गई है। डीजी, बीआईएस ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहलुओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों के साथ शुरू हो गई है, जिनमें परख करने और हॉलमार्किंग करने के केंद्र मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपये के सालाना लेन देन वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात – अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बी2बी घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। घड़ियाँ, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ को हॉल मार्किंग से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्वैलर्स का पंजीकरण एक बार के लिए होगा और पंजीकरण के लिए ज्वैलर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी निर्माता, आयातक, थोक व्यापारी, वितरक या खुदरा विक्रेता जो कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने में लगे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बीआईएस के साथ पंजीकृत होना होगा। हालांकि, कारीगर या निर्माता जो ज्वैलर्स के लिए काम करने के आधार पर सोने के आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं और श्रृंखला में किसी को बिक्री से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए छूट दी गई है। डीजी को ब्रीफिंग करते हुए, बीआईएस ने कहा कि हॉलमार्क बिक्री के पहले चरण पर किया जाएगा जो निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक या खुदरा विक्रेता हो सकता है। हॉलमार्क वाले आभूषणों में 2 ग्राम तक की वृद्धि या कमी में बदलाव की अनुमति जौहरी पर शुद्धता की जिम्मेदारी के साथ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग के लिए सोने की शुद्धता की श्रेणी को बढ़ाने के लिए ज्वैलर्स की हमेशा से भारी मांग रही है। इसे देखते हुए हॉलमार्किंग के लिए अतिरिक्त कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की भी अनुमति होगी।

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