राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा। इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि इस बार नियम तोड़ने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। वर्ष 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन नियम से संबंधित निर्देश जारी करते हुए कहा था कि, दिल्ली केबिनेट मंत्री और CM को भी ऑड-ईवन के नियमों का पालन करना होगा।
इस नियम के दायरे से बाहर होंगे ये लोग
सीएम केजरीवाल के अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अन्य मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे। दिल्ली सरकार ने यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के प्रयास के तहत उठाया है और इसके तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाए हैं। महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर केवलऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन क्रमांक वाले वाहनों को चलाने की ही इजाजत दी जाएगी।
दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का निर्णय
वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर केवल सम अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली कैबिनेट ने ऑड-ईवन योजना के दिनों में 4 से 15 नवंबर तक पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का निर्णय लिया है।