प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की जरुरत है क्योंकि धन के लेन-देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। ईडी ने जस्टिस चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ मनी लॉन्डरिंग मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जांच एजेंसी के दावों को वाड्रा के वकील ने किया खारिज
वाड्रा के वकील ने जांच एजेंसी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके क्लाइंट को बुलाती है, वह उसके समक्ष पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो सवाल पूछे, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करने का यह मतलब नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।

अदालत ने वाड्रा की अग्रिम जमानत को दी मंजूरी
दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि निर्धारित की है। निचली अदालत ने वाड्रा की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसे ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्डरिंग का आरोप है।

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