INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चिदंबरम की याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब देने के लिए कहा है। ईडी अब सोमवार को जवाब देगी और 26 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।

चिदंबरम के वकील ने किया आग्रह
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। वकीलों ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 3 महीने से कैद में हैं, लिहाजा मामले की जल्द सुनवाई कर उन्हें राहत दी जाए। बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को INX-मीडिया से सम्बंधित ईडी के मामले में कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायलय के एकल पीठ के जज सुरेश कुमार कैत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी।

चिदंबरम को पिछले महीेने किया था गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने चिदंबरम को पिछले माह गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद हैं। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा है कि चिदंबरम ने अपने लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। INX मीडिया मामले के अंतर्गत वर्ष 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम ने कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया था।

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