मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम (PMLA) अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का इल्जाम है। आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आरम्भ हो सकती है। संपत्ति जब्त करने का आदेश 10 जनवरी को जारी किया जा सकता है।
पीएनबी के बकाया 7,030 करोड़ रुपये चुकाने के निर्देश
बीते महीने मुंबई डेबट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-आई (DRTI) ने नीरव मोदी, उसके समूह की कंपनियों और अन्य को पिछले लगभग दो वर्षों से पीएनबी के बकाया 7,030 करोड़ रुपये चुकाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले, DRTI ने 22 नवंबर को भी नीरव मोदी और अन्य आरोपियों को 30 जून, 2018 से पूरी राशि पर 14.30 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के निर्देश जारी किया था।
मामले में नोटिस जारी
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके नजदीकी रिश्तेदार अमि एन. मोदी, निशाल डी. मोदी, दीपक के. मोदी, नेहाल डी. मोदी, रोहिन एन. मोदी, अनन्या एन. मोदी, अपाशा एन. मोदी और पूर्वी मयंक मेहता को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नीरव के समूह की कंपनियों को भी उसी मामले में नोटिस जारी किए गए हैं।














