नेशनल हेराल्ड से सम्बंधित आयकर मामले में शीर्ष अदालत आज यानि सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल, अदालत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को स्वीकृति दे चुका है। हालांकि अदालत ने कहा था कि अगले आदेश तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अदालत ने कहा था कि आयकर विभाग 2011-12 वित्तीय वर्ष में दोनों नेताओं का कर आकलन (टैक्स एसेसमेंट) कर सकता है, किन्तु उसे कब लागू करना है, इस पर फैसला नहीं दिया गया था।

सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता ऑस्कर फर्नांडीज को भी आयकर विभाग ने 2011-12 की टैक्स जांच का नोटिस भेजा था। तीनों नेताओं ने नोटिस की वैधता के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अदालत के अंतरिम आदेश का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा था कि अगली तारीख लेने की जगह इसी दिन आदेश जारी किया जाना चाहिए। सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और पी. चिदंबरम ने पक्ष रखा था।

इससे पहले सोनिया, राहुल और फर्नांडीज ने नोटिस की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालयमें चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था और टैक्स एसेसमेंट का मार्ग साफ हो गया था। आयकर विभाग का इल्जाम था कि कांग्रेस नेताओं ने जालसाजी कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को टेकओवर किया है। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कांग्रेस लीडर्स के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जांच जारी है। इस प्रकरण में सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।

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