मदरलैंड संवाददाता देवघर।
देवघर: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर देवघर नगर निगम ने निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों के लिए एडवायजरी जारी किया है। इसके तह
त दुकानदारों को दुकान खोलने के समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बाबत देवघर नगर निगम के सीईओ शैलेन्द्र कुमार लाल ने बताया कि झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है। इसके तहत देवघर निगम क्षेत्र के सभी दुकानदार ना सिर्फ सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करेंगे बल्कि दुकानदारी के वक्त मास्क भी पहनेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का सबको पालन करना होगा।
निगम सभी दुकानदारों को मास्क भी उपलब्ध कराएगी। निगम सीईओ ने कहा कि निगम इस महामारी के वक्त निगम क्षेत्र को सेनेटाइज करा रही है।
दुकानदारों को मास्क पहनने की एडवायजरी जारी करने के घंटे भर के अंदर ही में नगर निगम,की टीम एक्शन में आ गई और आर मित्रा स्कूल में सब्जी विक्रेताओं के बीच बांटा मास्क
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर देवघर नगर निगम के सीईओ द्वारा निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों को दुकान खोलने के समय मास्क पहनने की एडवायजरी जारी करने के घंटे भर के अंदर निगम टीम एक्शन में आ गयी। इस कड़ी में निगम की टीम निःशुल्क मास्क वितरण करने आर मित्रा स्कूल स्थित अस्थायी सब्जी मंडी पहुंची। निगम के द्वारा सभी दुकानदारों को मास्क उपलब्ध कराया गया। वहीं नगर निगम सीईओ शैलेन्द्र लाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि देवघर निगम क्षेत्र के सभी दुकानदार ना सिर्फ सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करेंगे बल्कि दुकानदारी के वक्त मास्क भी पहनेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का सबको अनिवार्य रुप से पालन करना होगा। इसी के तहत नगर निगम सभी दुकानदारों को मास्क भी उपलब्ध करा रही है।