मदरलैंड संवाददाता बड़हरिया(सीवान)

बड़हरिया(सीवान) प्रखंड के कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों में शामिल तकरीबन 45 गांव में अब तक अनिवार्य सेवाओं के तौर पर संचालित किराना, दवा आदि दुकानों को भी रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन अंतर्गत रखा गया है उनमें बड़हरिया मुख्यालय भी शामिल है।लिहाजा रविवार को सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार, अंचलाधिकारी गौरव प्रकाश, व थानाध्यक्ष मनोज कुमार दल बल के साथ मुख्यालय स्थित बाजार के लिए रवाना हुये जहां घुम-घुम कर अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को जो अनिवार्य सेवा के तौर पर दुकानों का संचालन कर रहे थे उन्हें सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अबतक जो भी दुकानें खुली थी कंटेनमेंट जॉन अंतर्गत, उनके संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चाहे वह दवा की दुकान हो या फिर राशन किरासन या अब तक मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पर फलों की दुकानें भी लगती थी उन्हें भी निर्देशों से अवगत कराते हुए ग्रामीण इलाकों में ठेला गाड़ी आदि से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डोर टू डोर सेवा संबंधित निर्देश दिया गया है‌। जबकि रोजाना सुबह-शाम थाना मोड़ पर लगने वाली सब्जी मंडी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। रविवार सुबह सभी सब्जी व्यवसायियों को हिदायत देते हुए दुकानें बंद करा दी गई तथा उन्हें बताया गया कि वह मंडी में दुकान नहीं लगाएंगे। क्षेत्र में घूम कर सब्जी बेच सकते हैं अर्थात रविवार से प्रखंड के 45 गांव पूरी तरीके से लॉक डाउन कर दिये गये हैं। हालांकि अधिकारियों द्वारा उठाए गये कदम में एक खास पहल भी सामने आई है जो मुखिया डीलर और अन्य सहायक कर्मियों से संबंधित है। मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त लिखित लोगों को कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानों को बंद कराए जाने के बाद आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित कार्य में विधिवत लगाया गया है।
क्या कहते हैं बीडीओ
प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जो सिस्टम तैयार किया गया है उसके तहत जिन लोगों को अनिवार्य सामग्रियों की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री मंगाना चाहते हैं जो कंटेनमेंट जोन अंतर्गत निवास करते हैं वह लोग अपने क्षेत्र अंतर्गत बहाल सेविका को जारी किये गये प्रपत्र में आवश्यक सामग्रियों का नाम अंकित कर उन्हें सौंप दें और फिर डिलीवरी ब्वॉय द्वारा मुखिया और डीलर के माध्यम से 4 घंटे के अंदर मंगाई गई सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी और सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मंगाये गये सामान पर अंकित निर्धारित मूल्य अर्थात सामग्रियों की कुल कीमत का समान लेकर पहुंचे डिलीवरी ब्वाय से भेंट करना होगा।

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