मदरलैंड संवाददाता, छपरा सारण
छपरा सारण अपर प्रमुख सचिव गृह विभाग बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में सारण जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा 20 अप्रैल से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी गई है। परंतु आम लोग 3 मई तक लॉक डाउन में ही रहेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवन तथा सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु यह अनुमति नगर निकायों की सीमा से बाहर के लिए दी गई है । जिलाधिकारी के द्वारा 20 अप्रैल के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित निर्माण सामग्रियों के विक्रेताओं के प्रतिष्ठान को खोलने का आदेश दिया गया है । परंतु इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य विभाग के कार्यालय प्रधान को पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । कृषि एवं संबद्ध कार्य हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, मत्स्य से संबंधित पास हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी, पशुपालन कार्य हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी, मनरेगा (अभियंता) कार्य हेतु उप विकास आयुक्त, मनरेगा (श्रमिक) से संबंधित कार्य हेतु संबंधित प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा (सामग्री) कार्यपालक अभियंता मनरेगा, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नाली पक्की करण योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मजदूर/ कर्मी को पहचान पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को प्राधिकृत किया गया है। सभी प्रकार के औद्योगिक प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यम से संबंधित कार्य के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, सड़क, भवन, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि विभागों के संवेदक, कार्यकारी एजेंसी के लिए संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता। सड़क भवन सिंचाई लघु सिंचाई आदि विभागों के कार्य में श्रमिक एवं सामग्री हेतु संबंधित विभागीय अभियंता, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस से संबंधित कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्टा के लिए श्रमिक पास खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी सारण पास निर्गत करेंगे।
पंचायतों में कराए जा रहे अपने विभाग से संबंधित जलापूर्ति कार्य एवं चापाकल अधिष्ठापन कार्य हेतु संबंधित संवेदक को से समन्वय स्थापित कर संबंधित कर्मियों /मजदूरों हेतु पहचान पत्र निर्गत करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुदृढ़ता पूर्वक कार्य का संचालन कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया है। किसी भी समस्या को लेकर पंचायतों में जलापूर्ति के कार्य एवं चापाकल अधिष्ठापन का कार्य की प्रगति धीमी नहीं पड़े इसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सारण की होगी। कार्यस्थल पर हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनीटाइजेशन कार्य का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उक्त बातों की जानकारी जनसंपर्क पदाधिकारी सारण के द्वारा दी गई ।