मदरलैंड संवाददाता, देवघर

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन 3.0 में किसी प्रकार की नई रियात जिले में नही दी जा रही है।
तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी व ऑटो रिक्शा के चलने की अनुमति नहीं है। साथ ही जिला के स्थानीय बाजार, सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। उक्त आदेशों में आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाली सेवाओं को संचालित करने की ही अनुमति दी जाएगी लेकिन सामाजिक दूरी के लिए सावधानी बरतनी अति-आवश्यक रहेगी।
इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि लॉक डाऊन के दौरान जिला में पेयजल, सिवेज सेवा, बिजली सेवा, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यातायात सेवाएं, पोस्टल सिर्विस, भोजन, सब्जी किराना का सामान उपलब्ध कराना, अस्पताल, मेडिकल सेंटर, मेडिकल स्टोर, बिजली, पेट्रोलियम तेल, ऊर्जा, मीडिया, जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जारी आदेश में जिला के सभी पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और ऐसे अन्य सभी प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेशों के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही बिना मास्क या बेवजह सड़को पर घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावे आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा व सरकार की ओर से जारी किए गए लाॅक डाउन के आदेश का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त श्रीमति नैंसी सहाय द्वारा संबंधित अधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।

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