मुंबई। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (नॉन फाइलर्स) के मामले में 20 लाख रुपए से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है। इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं। कैश निकासी पर नया टीडीएस 1 जुलाई से लागू हो गया है लेकिन इसकी गणना वित्त वर्ष 2020-21 के तहत 1 अप्रैल 2020 से ही होगी। सरकार की कोशिश है कि डिजिल ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले।

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