मामला अवैध उत्खनन करवाने का
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी l के रिश्तेदारों पर पांच करोड़ नौ लाख रुपये का जुर्माना किया है। यह भारी भरकम जुर्माना अवैध खनन के मामले में जिला प्रशासन ने किया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के राऊ क्षेत्र के कैलोद करताल में करीब पांच महीने पहले शासकीय जमीन से मुरम का अवैध खनन करने पर प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा था। प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की। तभी से मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बिजलपुर निवासी चेतन अनिल पटवारी और कुणाल मुकेश पटवारी पर यह जुर्माना लगाया है। खोदी गई मुरम की रॉयल्टी 16 लाख 97 हजार 530 रुपये बनती है। खनिज अधिनियम के तहत अवैध खनन पर 30 गुना जुर्माना लगाने का प्रविधान है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अधिकतम जुर्माना लगाया। दरअसल, 19 जून को बिचौली हप्सी तहसील के अंतर्गत कैलोद करताल में शासकीय भूमि पर मुरम का खनन किया जा रहा था। उस समय एसडीएम की अगुआई में खनिज और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की थी। मौके से बिना नंबर की एक पोकलेन मशीन और मुरम से भरा डंपर जब्त किया गया था। जांच में पाया गया कि खनन का यह कार्य पोकलेन मालिक चेतन पटवारी और कुणाल पटवारी द्वारा बिना अनुमति करवाया गया। जब्ती की कार्रवाई के दौरान अवैध खनन करने वालों ने शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों से विवाद भी किया था। इसका प्रकरण तेजाजी नगर थाने में दर्ज है। बताया जाता है कि इस जगह शासकीय जमीन पर लंबे समय से अवैध खनन कर मुरम बाजार में बेची जा रही थी।














