नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसके तहत चेन्नई को छोड़कर देश के सभी हवाई अड्डों से ताजे फूलों के आयात पर रोक है। ताजे फलों, फूलों एवं सब्जियों के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने नौ जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना में केवल चेन्नई हवाई अड्डे से फूलों के आयात के लिए अनुमति दी गई है। संगठन ने दावा किया कि केंद्र का यह फैसला मनमाना है। यह याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। लेकिन पीठ नहीं बैठी। इसलिए मामले में सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उससे पहले फूलों के आयात पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी।