राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में गुरुवार की देर रात लगी आग की घटना में पांच मरीजों की मौत हो गई थी| सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए घटना को आघातजनक बताया और कहा कि यह पहली घटना नहीं है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए| इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठा चुकी है| राजकोट घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है कि मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगी और पूरे मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी| कोरोना महामारी के बीच लोगों और प्रशासन की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई| सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 80 प्रतिशत लोग मास्क नहीं पहनते| कई लोगों की दाढ़ी पर मास्क लटकता है| कार्यक्रम और समारोह हो रहे हैं, जिसमें लोग मास्क नहीं पहनते| एसओपी और गाइडलाइन बनाई गई है, लेकिन उसके अमलीकरण की इच्छाशक्ति नजर नहीं आती|