भिंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवकुमार कौशल ने रास्ता रोककर युवक की मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
एडीपीओ आकिल अहमद खान ने बताया कि २४ अगस्त २०१५ को ढाई-तीन बजे के लगभग वैष्णो होटल के आगे गिजुर्रा मोड़ के पास फरियादी युवक की छोटू सिंह पुत्र भूरे सिंह भदौरिया, अनेक सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासीगण भिंडारा थाना भारौली ने रास्ता रोककर मारपीट कर दी, जिससे वे घायल हो गए।
मेहगांव पुलिस ने छोटू सिंह पिता भूरे सिंह भदौरिया, अनेक सिंह पिता कल्लू सिंह निवासी भिंडारा के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय को भेजा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई में दोनों पर दोष सिद्ध होने पर दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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