जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के दो अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर दोषी पक्षों द्वारा ५०-५० हजार रूपये की प्रशमन राशि जमा करने पर जप्त वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है।
कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ३० जनवरी २०२१ को खनिज निरीक्षक द्वारा की गई आकस्मिक जांच में शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेत की ओव्हर लोडिंग कर परिवहन करते हुये हाइवा वाहन एम पी २० एच बी ७५०६ को पकड़ कर शहपुरा पुलिस थाना के अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। खनिज विभाग द्वारा यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वाहन चालक राजेन्द्र पटेल को खनिज अधिकारी द्वारा पकड़े गये

कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुये अनावेदक वाहन चालक राजेन्द्र पटेल निवासी देवगंवा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से ५० हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा करने तथा जमा की गई राशि का मूल चालान प्रस्तुत करने पर जप्त वाहन को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है। इसी प्रकार कलेक्टर श्री शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के मामले में ३० जनवरी २०२१ को आकस्मिक जांच के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा पकड़े गये हाइवा क्रमांक एम पी २० एच बी ९८८० को भी अनावेदक पप्पू पटेल निवासी ग्राम लाटगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर द्वारा ५० हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा कराने पर जप्ती से मुक्त करने के आदेश दिये गये।

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