शिवपुरी जिले के पिछोर न्यायालय ने पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी, पत्नी के प्रेमी सहित चार लोगों को आजीवन कारावास तथा ५-५ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पति द्वारा मिलने से रोकने पर पत्नी व उसके प्रेमी ने अपने दो साथियों के संग मिलकर गौरीशंकर लोधी की हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार गौरीशंकर लोधी की २६ जून २०१७ को उसकी पत्नी अनीता लोधी, राजेश लोधी, कमल लोधी, जगभान लोधी निवासी ग्राम सिरसोना ने साजिश रचकर हत्या कर दी थी। दरअसल स्वर्गीय गौरीशंकर लोधी अपनी पत्नी अनीता और उसके प्रेमी राजेश लोधी को मिलने से रोकता था। उसे अनीता का चाल चलन ठीक नहीं लगा। इस बात पर अनीता और गौरीशंकर का झगड़ा होने लगा था। रंजिश में अनीता ने अपने प्रेमी राजेश लोधी व अपने दोस्त कमल लोधी, जगभान लोधी के साथ मिलकर गौरीशंकर को मारने की योजना बनाई। २६ जून २०१७ को अनीता ने अपने पति गौरीशंकर को दवाई दिलाने की कहकर घर से बाहर करीब १० बजे बाइक पर भौंती ले गई।जबकि अनीता ने इसकी सूचना पहले से ही तीनों आरोपियों को दे रखी थी। रास्ते में आरोपियों ने गौरीशंकर को रोक लिया और लाठी व पत्थरों से पीट पीटकर हत्या कर दी। गौरीशंकर के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में फैसला सुनाया है। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की।
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