नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली कराने के आरोप के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई मुकदमा/मामला सूची के मुताबिक दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष आएगी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच दर्ज की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंची और सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किये तथा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच शुरू कर दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, विदर्भ के अनुभवी नेता, देशमुख ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह ‘असाधारण’ और ‘अभूतपूर्व’ मामला है जिसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है। हाई कोर्ट ने अपने 52 पन्नों के आदेश में कहा कि देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के विश्वास को दांव पर लगा दिया है।
सेवारत पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री पर लगाए गए ऐसे आरोपों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है और उनकी जांच की जानी जरूरी है कि क्या वह पहली नजर में संज्ञेय अपराध बनता है। इसने कहा कि मामले में स्वतंत्र एजेंसी की जांच “नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं लोगों में विश्वास पैदा करने” के लिए जरूरी है।

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