मैनपुरी  दीवानी न्यायालय में 29 अप्रैल से हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। दीवानी में वकील, मुंशी, स्टांप वेंडर के साथ ही न्यायालय के लिपिकों का भी प्रवेश रोक दिया गया है। मुकदमों की सुनवाई का समय भी तय कर दिया गया है।
दीवानी न्यायालय में दो वर्चुअल कोर्ट में जमानत रिमांड और 164 के बयान की प्रक्रिया ही पूरी की जाएगी। सत्र न्यायालय में जमानत पर सुबह 11:30 से दोपहर एक बजे तक और रिमांड दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट और किशोर न्याय बोर्ड में जमानत पर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा रिमांड पर दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक सुनवाई होगी। 164 के बयान दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे तक दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में वकील और वादकारी नहीं जा सकेंगे। डिस्ट्रिक कोर्ट की ईमेल आईडी पर ही करनी होगी। वकीलों और पक्षकारों की सुविधा के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया।
वकील और पक्षकार मोबाइल नंबर 9410803060 तथा 9456880486 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वकील और पक्षकार हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। वकीलों द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्र पर वकील और पक्षकार का मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है।

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