नई दिल्ली। कोरोना वायरस के तेज प्रसार के बीच कोर्ट के अधिकारियों को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि एक तिहाई कर्मचारी ही एक दिन में अदालत में मौजूद रहें। इस संख्या को कम से कम रखने का प्रयास किया जाए। कोविड-19 की वजह से दिल्ली की सभी जिला अदालतें वर्चुअल सुनवाई कर रही हैं। लेकिन वर्चुअल सुनवाई को जारी रखने के लिए अदालतकर्मियों को अदालत आना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित न्यायिक अधिकारी की होगी। इस आदेश में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि अगर किसी कर्मचारी की तबीयत जरा भी खराब नजर आए तो उसे तुरंत कार्य से मुक्त कर डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाए। गर्भवती महिला कर्मचारियों और 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को अदालत में ड्यूटी के लिए न बुलाया जाए। ऐसे कर्मचारियों से घर से काम लिया जाए। उन्हें इस तरह का काम दिया जाए जो वह घर पर रहकर कर सकें।