अहमदाबाद| मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्य के 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू सहित अतिरिक्त पाबंदियों को बढ़ाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में यह स्पष्ट किया है कि गुजरात सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को मौजूदा चक्रवात की आशंका और कोरोना के हालात में सुरक्षित रखने तथा कम से कम तकलीफ हो ऐसी सहानुभूति के साथ रात्रि कर्फ्यू और अतिरिक्त पाबंदियों को और तीन दिनों के लिए यथावत रखने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार राज्य के 8 महानगरों समेत 36 शहरों में जारी रात्रि कर्फ्यू 18 मई से 20 मई, 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यथावत लागू रहेगा। इन 36 शहरों में अभी जो पाबंदियां अमल में हैं, उसे भी 18 मई, सुबह 6 बजे से 21 मई की सुबह 6 बजे तक यथावत रखा गया है। इन 36 शहरों के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों में अभी जो पाबंदियां लागू हैं, वह 18 मई की सुबह 6 बजे से 21 मई की सुबह 6 बजे तक अमल में रहेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से लागू रात्रि कर्फ्यू सहित अतिरिक्त नियंत्रणों को लेकर राज्य के छोटे-बड़े व्यापारियों, उद्योगों तथा जनता-जनार्दन ने जो सहयोग दिया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास फलदायी साबित हुए हैं और कोरोना मामलों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समूचे हालात का आकलन करने के बाद तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षित रखने के आशय से रात्रि कर्फ्यू सहित सीमित पाबंदियों को और तीन दिनों तक बढ़ाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जो अन्य निर्णय किए हैं उसके अनुसार इन 36 शहरों में 18 मई से 21 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को ही चालू रखने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। कोविड-19 के कामकाज से सीधे तौर पर जुड़ी सेवाएं तथा आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। मेडिकल, पैरामेडिकल तथा उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं तथा ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण व्यवस्था चालू रहेगी। राज्य में चश्मे की दुकानों को मेडिकल सेवा से जुड़ी मानते हुए उसे भी चालू रखने का निर्णय किया गया है। इन 36 शहरों में आम जनजीवन में कोई तकलीफ न हो और वह पूर्ववत जारी रहे उसके लिए राज्य सरकार ने डेयरी, दूध और सब्जी-फल आदि के उत्पादन, वितरण और बिक्री तथा उसकी होम डिलीवरी सेवाओं को चालू रखने के आदेश दिए हैं। सब्जी तथा फल बाजार चालू रहेगा। किराना, बेकरी, सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री और उसे पहुंचाने वाली ऑनलाइन सेवाएं, अनाज तथा मसाला पीसने की चक्की, घरेलू टिफिन सर्विस और होटल और रेस्टोरेंट की टेक-अवे सुविधाएं जारी रहेंगी।