नई ‎दिल्ली। उद्योगपति रॉबर्ट वाद्रा सुरक्षा कर्मियों के साथ दक्षिण पूर्व दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे तभी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए उनके वाहन का चालान कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) के तहत जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि वाद्रा के सुरक्षा कर्मी उनके पीछे एक अन्य वाहन में थे। पुलिस के अनुसार, चालान किए गए वाहन को वाद्रा का ड्राइवर चला रहा था जब वह सुखदेव विहार स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना बारापुला फ्लाईओवर के पास हुई जब वाहन के चालक ने ब्रेक लगाया और इस दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें वाद्रा के सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।

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