नई दिल्‍ली। कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। बता दें महीने के अंत में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इजाजत दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की स्थिति को लेकर मंगलवार को यूपी के मुख्‍यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
बैठक के बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश के मुताबिक पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कहा गया है कि कांवड़ संघों से इस मुद्दे पर बात की जाए और न्यूनतम लोगों को ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाए। इसके साथ ही अन्‍य राज्‍यों जैसे दिल्‍ली, राजस्‍थान, हरियाणा और उत्‍तराखंड से आने वाले कांवड़ भक्‍तों के लिए यात्रा से जुड़ी गाइड लाइन जारी की जाए। आवश्‍यक हो तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

Previous articleमहिला सुरक्षा के दावों के बीच दाहोद में महिला की इज्जत सरेआम नीलाम की गई
Next articleअमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना की प्रशासन से जानकारी ली

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here