नई दिल्ली। महामारी कोविड में जान गंवाने वाले सरकारी सामान्य बीमाकर्मियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ (जीआईईएआईए) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कर्मचारी, जिनका देहांत कोविड-19 के कारण हुआ उनके नामित व्यक्तियों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान होगा।
चार बीमा कंपनियों में से एक ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि जिनकी मौत कोविड-19 से हो गई है उन कर्मचारियों के नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान होगा। इसने यह भी कहा कि वह कर्मचारी/पति/पत्नी/आश्रित बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए किए गए स्टाफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बचे हुए शेष चिकित्सा खर्चो की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा। बीमाकर्ता के मुताबिक, यह लाभ कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा। लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 2020 में इसके फैलने के बाद कोविड-19 से पीड़ित थे और यह उन लोगों पर लागू होता है जो भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं। जीआईईएआईए के महासचिव के. गोविंदन ने कहा कि यह लाभ सभी चार सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों- द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए लागू होगा।

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