नई दिल्ली। चूर्ण के रूप में बिकने वाले रेडी टू कुक डोसा, इडली, दलिया मिक्स जैसी खाद्य वस्तुओं आदि पर 18 प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। हालांकि, बैटर के रूप में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत होगी। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। कृष्णा भवन फूड्स एंड स्वीट्स ने एएआर की तमिलनाडु पीठ में एक याचिका दी थी जिसमें किसी ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले बाजरा, ज्वार, रागी और मल्टीग्रेन दलिया मिक्स जैसे 49 उत्पादों पर लागू जीएसटी दर को लेकर फैसला सुनाने की अपील की गयी थी। एएआर ने कहा कि कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद चूर्ण के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं।
एएआर ने कहा कि डोसा मिक्स और इडली मिक्स को पैक करके मिक्स के रूप में बेचा जाता है जिसे पानी, उबला हुआ पानी, दही के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है और जो उत्पाद बेचा जाता है वह चूर्ण होता है, बैटर नहीं। वे सभी 49 उत्पाद जिनके लिए फैसला सुनाने की मांग गयी है, सीटीएच 2106 के तहत वर्गीकृत हैं और उनपर लागू होने वाली दर नौ प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और नौ प्रतिशत राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) है।

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