नई दिल्ली। टूलकिट मामले में बैंगलुरु से गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद सह-आरोपी शांतनु मुलुक ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से गुरुवार यानि आज जवाब देने को कहा है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा के समक्ष शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई शुरु हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत से आग्रह किया कि सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि मामले के जांच अधिकारी आज उपस्थित नहीं हैं।

अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि शांतनु को

साथ ही अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि शांतनु को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बैंच ने 26 फरवरी तक के ट्रांजिट जमानत दी हुई है। दरअसल दिल्ली अदालत ने शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद शांतनु ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को उसे दस दिन की राहत दी थी। ज्ञात रहे कि इस मामले में 22 वर्षीय दिशा रवि, शांतनु व बंबई की अधिवक्ता निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अब तक सिर्फ दिशा की गिरफ्तारी हो पाई है। जिसे मंगलवार को जमानत मिल गई। वहीं, निकिता व शांतनु को बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांजिट जमानत मिल गई थी।

जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 13 फरवरी को बैंगलुरु से

इससे पहले जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 13 फरवरी को बैंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली अदालत में पेश किया गया था। जहां से दो बार पुलिस ने उसे छह दिन की रिमांड पर लिया। एक बार पांच दिन के लिए इसके बाद उसे तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने दिशा का सामाना निकिता व शांतनु से कराने के लिए एक दिन की रिमांड पर लिया। हालांकि इसके अगले ही दिन अदालत ने दिशा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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