दिल्ली उच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के कारण बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को खोलने की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को कहा कि वो कानून के अनुसार काम करे। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें, साथ ही कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें।
इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार और पुलिस को भी इस प्रकरण में शिकायत दी हुई है और कुछ नहीं हुआ। बता दें कि 15 दिसंबर को जामिया मील्लिया इस्लामिया में CAA के खिलाफ पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया था। जिसके बाद से शाहीन बाग की महिलाओं ने कालिंदी कुंज-शाहीन बाग क्षेत्र में रोड जाम कर दिया। ये महिलाएं बीते एक महीने से बीच सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारी CAA को वापस लेने और NRC ना लागू करने को लेकर विरोध कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर के बाद से ही कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। दाखिल याचिका में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कालिंदी कुंज-शाहीन बाग पट्टी और ओखला अंडरपास को बंद करने के आदेश को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।