INX मीडिया हेराफेरी से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार के लिए सुनवाई टल गई है। दरअसल, सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता जम्मू-कश्मीर के प्रतिबन्ध मामले की सुनवाई में बिजी थे। चिदंबरम मामले में वो ईडी की ओर पेश होते हैं। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दायर
इससे पहले चिदंबरम ने शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे सम्बंधित ED मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा था कि यदि इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट सहित शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए कठिन हो जाएगा।
चिदंबरम को सीबीआई मामले में बेल
इससे पहले शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में बेल दे दी थी। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते।