दिल्ली की एक कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे JNU छात्र शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इमाम की छह दिनों की न्यायिक हिरासत बुधवार को ख़त्म हुई है। उसे बिहार के जहानाबाद जिले के काको से 28 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। इमाम को कथित तौर पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण देने व राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था।
पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में
इसके बाद उसे पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इसके बाद हिरासत को तीन दिन और बढ़ा दिया गया था। 6 फरवरी को उसे छह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसे रिमांड अवधि ख़त्म होने के बाद अदालत के सामने पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी को उसके खिलाफ एक राजद्रोह का केस दर्ज किया। यह केस 13 जनवरी को एक भडक़ाऊ भाषण देने के लिए दर्ज किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
शरजील का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति
वहीं, शरजील इमाम का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इसकी अनुमति दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को दी है जिसका मिलान उसके उस भाषण से किया जाएगा, जिसमें वह पूर्वोत्तर को भारत से काटकर अलग करने की धमकी दे रहा है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस की अपील पर यह आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा मामले की परिस्थितियों व तथ्यों और शीर्ष अदालत के आदेश को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधिकारी को आरोपी के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी जाती है।