नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंसियल कार्पोरेशन लिमिटेड का सब- ब्रोकर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। नियामक ने कंपनी को इस काम के लिए सही और उपयुक्त इकाई की कसौटी पर कसने के बाद यह निर्णय लिया। नियामक ने 2018 में एक विशेष अधिकारी को यह जांच करने की जिम्मेदारी दी थी कि क्या सहारा इंडिया फाइनेंसियल ने बिचौलिये का काम करने वाली इकायों के लिए तय नियमनों का उल्लंघन किया है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रत रॉय सहारा के पिछले कामों और उनके तथा सहारा की अन्य समूह कंपनियों के खिलाफ आए विभिन्न न्यायिक फैसलों को देखते हुए यह माना जाता है कि सहारा इंडिया फाइनेंसियल (नोटिसी) प्रतिभूति बाजार में एक सब-ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिये सही और उपयुक्त इकाई नहीं है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि सुब्रत रॉय इस कंपनी में बड़े शेयरधारक हैं। नियामक ने साथ कहा है कि उसका यह कर्तब्य बनता है कि वह प्रतिभूति बाजार की सुचिता को बनाए रखने के लिए उसमें काम करने वाले मध्यस्थों पर सही एवं उपयुक्त इकाई के मानदंड की दृष्टि से लगातार निगरानी रखे।
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