नई दिल्ली। परिवहन विभाग तीन हजार व्यवसायिक वाहन मालिकों से करीब पांच करोड़ रुपये रोड टैक्स वसूली करेगा। विभाग ने वाहन मालिकों को सोमवार से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाहन मालिकों ने दो साल से टैक्स नहीं जमा किया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस के दायरे में सभी तरह के व्यवसायिक वाहन मालिक शामिल हैं। इन लोगों ने अधिकतम दो साल की अवधि का रोड टैक्स नहीं जमा किया है। वाहन मालिकों को एक नोटिस पहले भेजा गया था लेकिन टैक्स नहीं जमा किया। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि लंबी अवधि से टैक्स नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों के नाम छंटवाए गए हैं। इनकी एक अलग सूची बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये में रोड टैक्स के अलावा उस पर लगने वाला जुर्माना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में वाहन मालिकों की समस्या को देखते हुए शासन ने दो महीने का रोड टैक्स माफ कर दिया था। इसके बावजूद बाकी टैक्स नहीं जमा किया है। टैक्स जमा करने के लिए वाहन मालिकों को 31 मार्च तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद वसूली के लिए जिला प्रशासन को सूची भेज दी जाएगी। जिला प्रशासन टैक्स बकाएदारों के घरों पर नोटिस चस्पा करेगा और बैंक खाता संबद्द करके टैक्स की वसूली होगी।

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