शिवपुरी। जिला न्यायालय के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार ने एक हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए ६ लोगों को में से ४ को आरोपी मनाते हुए। आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दो व्यक्तियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक निखिल सक्सेना ने की। अभियोजन के मुताबिक ८ जुलाई २०१३ को कोलारस के ग्राम बसंतपुरा के पास पुरानी रंजिश के चलते बंसतपुरा गांव में रहने वाले कैलाश रघुवंशी, अरविन्द रघुवशी, अमान रघुवंशी, पप्पू उर्फ हरि रघुवंशी, लल्लू उर्फ दिग्विजय रघुवंशी, व जगदीश रघुवंशी, ने मिलकर गांव के लखन रघुवंशी की लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने फरियादी परमाल सिंह रघुवंशी की शिकायत पर ६ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने इस मामले में चार आरोपियों पप्पू उर्फ हरि रघुवंशी, अमान, जगदीश, लल्लू उर्फ दिग्विजय को उम्र कैद व कैलाश व उसके पुत्र अरविंद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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