गोवा सरकार ने शनिवार को राज्य के दोनों जिलों में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दिया है, जिसमें कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर राज्य सरकार ने एक साथ चार से अधिक व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगा दी है। उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिले के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आदेशों में कोरोनोवायरस से संबंधित अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जारी आदेशों मे कहा गया है कि उचित जांच के बिना जन और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह न फैलाएं, अखबारों में गलत बयान न दें, जिससे लोगों में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो। अगर किसी को अफवाहों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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