आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 को पेश करेंगे। बता दें कि 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है। इस बिल के अनुसार प्रावधान है कि प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ आधिकारिक निवास पर रह रहे हों, उन्हें ही पांच साल के लिए एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये सुरक्षा उस दिन से मिलेगी जिस दिन से प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे।
विधेयक पर बहस
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए, शाह ने कहा कि एसपीजी प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ उनके तत्काल निवास पर रहने वाले परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेगा।
शाह ने किया आरोपों को खारिज
अपने बयान में शाह ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में बदलाव के बारे में राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पहले एक परिवार को ध्यान में रखते हुए संरक्षण अधिनियम में बदलाव किए गए थे। उन्होंने कहा कि वार्षिक आकलन के बाद गांधी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में बदलाव किया गया है और सुरक्षा में बदलाव भी अधिनियम के दायरे में किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को खतरे की धारणा के आकलन के आधार पर एसपीजी से बदल दिया गया है और समीक्षा दो बार की गई और पाया गया कि एएसएल पर्याप्त है।