हैदराबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग कोरोनावायरस को लेकर गलत खबरें और अफवाहें फैलाएंगे, उन्हें एक साल की जेल हो सकती है। पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि गलत खबरें और अफवाह, समाज के लिए नुकसानदेह है।

उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोनावायरस को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत सजा मिलेगी। इस अधिनियम के तहत एक साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

इस अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है, “जो कोई आपदा या इसकी गंभीरता या परिणाम को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, वह दोषी पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है। उसे एक साल तक की जेल या जुर्माने के साथ एक साल की जेल हो सकती है।

राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने शनिवार रात मीडिया को कोरोनावायरस के अपुष्ट मामलों की खबरें प्रसारित करने को लेकर भी चेतावनी दी।

उन्होंने मीडिया संस्थानों से कहा कि वे कोरोनावायरस के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सूचनाओं को सख्ती से लागू करने को कहा। उन्होंने कहा, “जो भी गलत खबरें फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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