कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग भी इसकों लेकर पूरी तरह से चिंतित है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक पत्र भी लिखा गया था कि जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों व स्टॉफ को बॉयोमैट्रिक अटैंडेंस से छूट देने की मांग की गई थी। इस पत्र को संज्ञान में लेते हुये अब दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) की ओर से आदेश दिये हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बॉयोमैट्रिक अटैंडेंस नहीं लगेगी।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी प्रोमिला मित्रा की ओर से बृहस्पतिवार को एक ऑफिस आर्डर जारी किया गया है। इस ऑफिस आर्डर के तहत दिल्ली सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्स सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, विभागाध्यक्ष, सभी स्वायत्त निकायों और अंडरटेकिंग के प्रमुखों के अलावा सभी लोकल बॉडीज को कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बायोमैट्रिक अटैंडेंस लगाने की अनिवार्यता को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों व अधिकारियों को बॉयोमेट्रिक अटैंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जीएडी ने कोरोना वायरस को संक्रमित वायरस बताते हुये कहा है कि यह मानव से मानव के बीच बड़ी तेजी से फैलता है। श्वसन में संक्रमण और एक दूसरे को टच करने से यह फैलता है। जीएडी ने अपने आदेश की प्रति सभी विभागों को भी प्रेषित कर दी है।