दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रविवार को 31 मार्च तक निषेधाज्ञा लगा दी और प्रदर्शनों एवं अन्य सभाओं पर रोक लगा दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश 22 मार्च को रात नौ बजे से प्रभावी होगा जो इस महीने की 31 तारीख तक लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस के लिए लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। उसके अनुसार किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, खेलकूद, संगोष्ठी या सम्मेलनों की भी इजाजत नहीं होगी।

साप्ताहिक बाजार (सब्जियां, फल एवं अन्य जरूरी वस्तुएं अपवाद हैं), कंसर्ट, प्रदर्शनियां आदि भी प्रतिबंधित होंगी। विभिन्न निजी टूर संचालकों द्वारा आयोजित सामूहिक यात्रा भी रोक लगा दी गयी है। श्रीवास्तव ने आदेश में कहा,‘‘ कोविड-19 का कोई भी संदिग्ध या सत्यापित मरीज रोकथाम एवं उपचार के कदमों जैसे घरों में पृथक रहने, संस्थान में पृथक रूप से रखे जाने आदि में सहयोग करेगा, ऐसा व्यक्ति निगरानी कर्मियों के निर्देशों में सहयोग और उसका पालन करेगा।’’ आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को भादंसं की धारा 188 (जनसेवक द्वारा घोषित आदेश की अवेहलना) के तहत दंडित किया जाएगा।

Previous articleरेलवे ने 22 मार्च से 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद कीं
Next articleकोरोना वायरस : पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का पूर्ण बंदी से इनकार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here