दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 6 महीने जेल सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उनके पुत्र सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को 6 महीने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 हज़ार के मुचलके पर बेल दे दी है, जिससे दोषी इस फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे सकें।

राम निवास गोयल पर बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरदस्ती घुसने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। फैसले के अनुसार, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरदस्ती प्रवेश करने के मामले में सजा हुई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने में दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई है।

बता दें कि 6 फरवरी 2015 को राम निवास गोयल और उनके तीनों बेटे भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरदस्ती घुस गए थे और उनके साथ हाथापाई भी की थी। हालांकि, रामनिवास गोयल ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए गरीबों में बांटी जाएगी।

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