नेशनल हेराल्ड से जुड़े आयकर मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च की तारीख जारी की है। जहां यह मामला में राहुल गांधी, सोनिया गांधी व ऑस्‍कर फर्नांडीस ने याचिका दाखिल किया है।

बता दें कि कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी व राहुल गांधी के कर आकलन को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

वहीं इस बात का पता चला है कि इसमें आयकर विभाग ने 2011-12 की टैक्स जांच के लिए तीनों (राहुल, सोनिया, फर्नांडीस) को नोटिस भेजा जा चुका है। वहीं जिसकी वैधता के खिलाफ तीनों नेताओं ने याचिका दाखिल की थी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल, आयकर विभाग की ओर से इन कांग्रेस नेताओं पर जालसाजी का आरोप लगाया गया था कि इन्‍होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को टेकओवर किया है। जहां मामले में सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।

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